नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन अवार्ड विजेता और पांच बार के पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चयनित नहीं करने के पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पीसीआई को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान नरेश कुमार शर्मा की ओर से वकील वरुण सिंह ने कहा कि सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दिया जबकि उनकी सारी दलीलों को स्वीकार किया। सिंगल बेंच ने इसकी जांच का आदेश दिया है लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि पीसीआई की चयन समिति ने चयन का गलत मापदंड अपनाया। वो मापदंड नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया के मापदंडों के उलट है। उन्होंने कहा कि चयन समिति ने आर7 इवेंट के लिए नरेश कुमार शर्मा की जगह दीपक का चयन कर गलती की है।
याचिका में कहा गया है कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एक पैरा शूटर के लिए जरूरी है कि वो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया हो लेकिन नरेश कुमार शर्मा की जगह चुने गए दीपक ने एक ही स्वीकृत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। चयन कमेटी ने सर्बिया ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने का भी अंक जोड़ा जो कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत नहीं है। ऐसा करना पक्षपातपूर्ण है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि इवेंट कब से शुरू हो रहा है। तब शर्मा ने जवाब दिया कि इसके लिए आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 2 अगस्त है जबकि ये 25 अगस्त से शुरू होना है।