बीमा उद्योग के नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष पहली अप्रैल से बाजार में एक मानक दुर्घटना बीमा लेकर आएं। इसका मतलब यह है कि सभी कंपनियों द्वारा लाए गए इस मानक उत्पाद की खूबियां व शर्तें एक जैसी होंगी। इससे ग्राहक किसी भी बीमा कंपनी से वह उत्पाद ले सकेगा। एकसमान पॉलिसी होने से बीमा के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। इसका नाम भी सरल सुरक्षा बीमा निर्धारित कर दिया गया है।
प्रस्तावित बीमा के बारे में अपने दिशानिर्देश में इरडा ने कहा कि यह सामान्य व स्वास्थ्य दोनों प्रकार की बीमा कंपनियों के लिए है। इसमें बीमा की कुल राशि कम से कम 2.5 लाख व अधिकतम एक करोड़ रुपये निर्धारित करने को कहा गया है। बीमा की कुल राशि का निर्धारण 50,000 रुपये के अंतराल पर होगा। मानक योजना में बीमा कंपनियों को अपनी तरफ से विकल्प जोड़ने की छूट भी दी गई है।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बीमा में व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में बीमा की कुल इंश्योर्ड राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना पर इलाज व अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े सभी प्रकार के खर्चे इसमें शामिल रहेंगे। बीमा खरीदने की उम्र सीमा 18-70 साल की रखी गई है।