नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो?
बता दें कि दिल्ली के दरियागंज, सीलमपुर इलाके में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान हिंसा हुई थी. इसी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था.
मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में जब चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो अदालत ने पुलिस से उनके खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी FIR की जानकारी मांगी.
कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पुलिस बताए कि आजाद ने अभी तक क्या आपत्तिजनक बयान दिए हैं? बता दें कि बुधवार को भी ये सुनवाई जारी रहेगी.
धरना प्रदर्शन को लेकर अदालत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन कर सकता है. मैंने कई नेताओं को बड़े नेता बनते, मुख्यमंत्री बनते देखा है. प्रदर्शन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है?