चंडीगढ़ : भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विस चुनाव में किसी रूप में किये जाने वाले एग्जिट पोल, परिणाम पर रोक लगा दी है। आयोग ने अधिसूचित किया है कि चुनावों की घोषणाओं से लेकर 21 अक्टूबर शाम 6:30 बजे तक की अवधि के दौरान हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव के लिए होने वाले मतदान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा ऐसे एग्जिट पोल के परिणामों के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि और मतदान समाप्ति के समय के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों का, ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों का इलेक्ट्रोनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।