दिल्ली में पूर्व सांसदों के बंगले अब पुलिस खाली कराएगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। मंत्रालय के संपदा विभाग ने सरकारी आवास के आवंटन की पात्रता नहीं रखने वालों से आवास सख्ती से खाली कराने के लिए हाल ही में संशोधित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत सोमवार को सख्ती से बेदखली की कार्रवाई शुरू की।
दरअसल, पिछले सप्ताह सरकारी बंगला खाली नहीं करने वाले 50 पूर्व सांसदों को तीन दिन में बंगला खाली करने या इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ व सपा की डिंपल यादव सहित 10 पूर्व सांसदों ने बंगले खाली कर दिए हैं।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आवास खाली करने के नोटिस का तीन दिन में पालन नहीं करने या इसका उचित कारण नहीं बताने पर संशोधित कानून के तहत पुलिस द्वारा उक्त संपत्ति को सख्ती से खाली कराने का प्रावधान है। अभी तक 40 पूर्व सांसदों ने बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं।