रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को प्रकाशित अथवा प्रसारित पर रोक नहीं – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से मीडिया पर तब तक तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, जब तक तीन न्यायाधीशों वाली जांच समिति किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती है। 

यहां पर बता दें कि एनजीओ ‘एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया’ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सीजेआई के खिलाफ आरोप भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधा प्रहार करते हैं। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका ने कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

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