नई दिल्ली : बिल्किस बानो गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वो दो हफ्ते के भीतर उन छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें जिन्हें हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया था। दरअसल, इन अधिकारियों ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को इन अधिकारियों की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गुजरात के पुलिसकर्मी राम सिंह भगोरा और चार दूसरे पुलिस अधिकारियों और दो डॉक्टरों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सभी की सजा बरकरार रहेगी। दोनों डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने डॉक्टर होने के बावजूद पुलिस के कहने पर रिपोर्ट लिखी, ये आपने अपने पेशे के साथ सही नहीं किया। बिल्किस बानो के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दोषी अफसरों की सेवा अभी भी बरकरार है।