मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 मार्च तक बढ़ी रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत 25 मार्च तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने वाड्रा को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 25 मार्च की तिथि तय की। पिछले 2 मार्च को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर आज तक की रोक लगाई थी। 2 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा के दफ्तर से पिछले साल छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी वाड्रा को सौंपी थी। वाड्रा ने दस्तावेज न मिलने तक पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की थी।

पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब तक ईडी के पास मनी लाउंड्रिंग केस के मामले की हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक उन्हें ईडी की पूछताछ से छूट दी जाए। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह पांच दिनों के अंदर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रॉबर्ड वाड्रा को उपलब्ध कराएं। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा था कि आप ईडी के पास 26 फरवरी को पूछताछ के लिए जाएं। उसके बाद वाड्रा 26 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर गए थे। 25 फरवरी को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी को दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी सौंपी थी। तुलसी ने कहा था कि कुल 185 दस्तावेज हैं, जो हमें दिए जाने चाहिए। बिना दस्तावेज देखे हम जांच में सहयोग कैसे कर सकते हैं। हमें हार्ड कॉपी मिलनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि हमें भी सॉफ्ट कॉपी ही मिली है। तब ईडी के वकील ने कहा कि हमारे पास कुछ दस्तावेज हो सकते हैं। लेकिन हम वो दस्तावेज कैसे दे सकते हैं, जो हमने सीज ही नहीं किए हैं।

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