सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिये निर्देश
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों पर छह महीने में नियुक्ति करें। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन निर्वाचन आयुक्त के चयन की तरह होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के लिए मापदंड और उसकी प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति का आधार व्यापक होना चाहिए। इसे केवल सरकारी अधिकारियों और पूर्व नौकरशाहों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
13 दिसंबर 2018 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग के खाली पद जल्द ही भर लिए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए 65 और सूचना आयुक्तों के लिए 280 आवेदन मिले हैं। योग्य नामों का चयन कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह आवेदकों के नाम, सेलेक्शन का पैमाना और सर्च कमेटी का ब्यौरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालें। याचिका अंजलि भारद्वाज ने दायर की है। अंजलि की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया था कई राज्यों में सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं और राज्य सरकारें खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है।