पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को दोहरी नागरिकता वाले लोक सेवकों को नौकरी या दूसरी नागरिकता में से एक को छोड़ने की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने सरकारों से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पदों पर दोहरी नागरिकता वाले लोगों को नियुक्त नहीं किया जाए ताकि ‘‘राष्ट्र और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.’’
प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जनवरी में अदालत द्वारा स्वयं शुरू किये गये मामले में फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में प्रधान न्यायाधीश ने 52 पेज का फैसला लिखा. अदालत ने अपने फैसले में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों से दोहरी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाने तथा जरूरी उपाय करने को कहा.