SC ने पूछा, अब तक क्यों नहीं हुई पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिकागृह रेप केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा करना स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल के लिए जरुरी था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अब तक पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। कोर्ट ने पूछा कि मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
पिछले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट करना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है| वह जांच को बाधित करने की क्षमता रखता है। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि बिहार के बाहर की जेल में क्यों नहीं शिफ्ट किया जाए ताकि शेल्टर होम रेप केस की निष्पक्ष जांच हो सके।