हत्या मामले में पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सिवान के चर्चित तेजाब कांड में दो भाइयों की हत्या के मामले में आरजेडी के पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगस्त 2004 में सिवान के दो भाइयों सतीश और गिरीश रोशन का अपहरण कर उनके ऊपर तेजाब डालकर उन्हें मार डाला गया था। दोनों मृतकों का तीसरा भाई राजीव रोशन जब इन हत्याओं के मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ 6 जून 2014 को गवाही देने कोर्ट जा रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शहाबुद्दीन के वकील से सीधे सवाल पूछा कि राजीव रोशन की हत्या क्यों की गई जब वह गवाही देने जा रहा था। उस हत्या के पीछे कौन था। तब शहाबुद्दीन के वकील ने इस सवाल से बचने की कोशिश की और अपनी दलील रखे जाने की मांग की। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहां तक कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील केशव मोहन से कोई जवाब भी नहीं मांगा।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com