दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख दंगे के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप को तय किया है. CBI ने केस में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल करी थी.
इससे पहले 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने इस केस में फैसले को सुरक्षित रखा था. इस केस में तीन लोगों की मौत हो गई थी. एक गवाह का आरोप था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक एंबेसडर कार से बाहर आए. इसके बाद भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था.
सीबीआई ने किया था यह दावा
सीबीआई की ओर से आरोप पत्र में कहा गया था कि सिख दंगा के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारे की आजाद मार्केट क्षेत्र में मौजूद जगदीश टाइटलर ने भीड़ को भड़काने का प्रयास किया था. इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगाई गई. इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह को मार दिया गया. सीबीआई ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (भड़काना) और 302 (हत्या) के आरोप लगाए.