बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट गुरुवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई करेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।
एमयूडीए घोटाले को लेकर कोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अदालत से अस्थायी तौर पर राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 29 अगस्त (गुरुवार) तक इस मामले में कोई फैसला नहीं करने का निर्देश दिया था।
एमयूडीए घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं को अभियोजन के लिए राज्यपाल से सहमति पत्र जमा करने और निचली अदालत में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के लिए तैयार किया गया है। दो याचिकाकर्ताओं ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई है।
बता दें कि राज्यपाल ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को सुनवाई की। सीएम सिद्धारमैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें अंतरिम राहत देने के अलावा राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी।
इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, संविधान में विश्वास रखने वाले, कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में मैंने कर्नाटक के राज्यपाल के अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले के खिलाफ कर्नाटक के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और संबंधित न्यायालय को कार्यवाही टालने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और यह भी निर्देश दिया कि कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जाए।
इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 31 अगस्त को राज्यपाल के खिलाफ राजभवन चलो आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर भाजपा नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों में अभियोजन की अनुमति देने का दबाव डाला गया है।
कांग्रेस ने यह भी योजना बनाई है कि अगर अदालत का फैसला सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जाता है तो वह राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी।