रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की के वारंट का इश्तेहार जारी किया है।
पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने भी वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी कोर्ट भी दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। इस केस के मुख्य आरोपित वीरेंद्र राम फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 22 फरवरी, 2023 को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी। इस दौरान ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के आभूषण सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे।