बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू होगी सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना

लखनऊ। परिवहन निगम की बसों द्वारा घटित हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए योगी सरकार चालकों के लिए ’’सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना’’ शुरू करने जा रही है। परिवहन बोर्ड की बैठक में इसे 01 जनवरी, 2024 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे चालकों में सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा मिलेगा।

264 दिन ड्यूटी आवश्यक
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि निगम में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि जनधन की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तथा बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से संचालन प्रभावित होता है। इससे राजस्व की भी हानि होती है। चालकों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में चालकों ने कम से कम 264 दिन ड्यूटी तथा 66000 किमी. बस का संचालन किया हो।

मिलेगी 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि
-एक कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित अर्हता एवं दुर्घटना रहित संचालन करने पर 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त अगले वर्ष जनवरी माह में चालकों को दी जाएगी।

– यदि किसी चालक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस अथवा किमी. पूरे नहीं किए जाते हैं तो उस वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। एस दौरान यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस वर्ष के लिए चालक प्रोत्साहन योजना से वंचित होगा।

-दुर्घटना का अभिप्राय ऐसी बस दुर्घटना से होगा जिसमें बस के विरूद्ध दुर्घटना कारित किए जाने के फलस्वरूप जान की हानि अथवा घायल होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो या जिसमें 10 हजार रुपए से अधिक की क्षति बस में हुई हो।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com