नई दिल्ली। हेट स्पीच से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आवाज का नमूना देने के रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
आजम खान ने आवाज का नमूना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था।
आजम खान के खिलाफ 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान को आवाज का नमूना देने का आदेश दिया था।