चेन्नई : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से परामर्श किए बिना मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। राज्यपाल के इस कदम से राज्य की द्रमुक सरकार और राज्यपाल कार्यालय के बीच चल रहा गतिरोध और बढ़ सकता है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें यहां ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद, सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई। फिलहाल चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इस बीच तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायालय में लंबी बहस के बाद अदालत ने मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री थे तब परिवहन विभाग में 2014-15 में नौकरी के बदले नकद घोटाले के सिलसिले में 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।