₹1000 जुर्माना भर कर भी नहीं हो पा रहा पैन-आधार लिंक

नई दिल्ली :  30 जून 2023 को पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म होने वाली है। इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। इस बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे कारणों के बारे में भी बताया है, जिस वजह से आधार-पैन लिंकिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ट्वीट के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करते समय, डेमोग्राफिक मिसमैच के कारण लिंकिंग में दिक्कत हो सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बताया
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि आधार या पैन कार्ड में आपका नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की गलत जानकारी दी गई है तो लिंकिंग में दिक्कत हो सकती है। किसी भी डेमोग्राफिक मिसमैच के मामले में पैन और आधार लिंकिंग के लिए बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाती है। इसके लिए Protean & UTIITSL की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

आप इन वेबसाइटों पर जाकर पैन विवरण अपडेट कर सकते हैं।
www/onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
https://www.pan.utiitsl.com

इसी तरह, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार विवरण अपडेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट-https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update है।

इसके बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने 30 जून तक लिंकिंग नहीं की तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा। पैन निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या बैंक खाता खोलना, ये सबकुछ प्रभावित होगा। वहीं, क्लेम लेने में भी दिक्कत आएगी।

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