हाउसवाइफ पति की संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार : मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि एक हाउसवाइफ (गृहिणी) अपने पति की संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार है। न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एक गृहिणी अपनी दिनचर्या से बिना किसी छुट्टी के चौबीसों घंटे घर चलाने का काम करती है। न्यायाधीश ने कहा कि घर की देखभाल करने वाली महिला परिवार के सदस्यों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करके घरेलू डॉक्टर का काम भी करती है।

उन्होंने आगे कहा कि एक महिला अपने पति द्वारा अपनी कमाई से खरीदी गई संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी।

अदालत ने कहा कि पति परिवार की देखभाल के लिए अपनी पत्नी के सहयोग के बिना पैसा नहीं कमा पाता। अदालत ने कहा, संपत्ति पति या पत्नी के नाम पर खरीदी गई हो सकती है, फिर भी इसे पति और पत्नी दोनों के संयुक्त प्रयासों से बचाए गए पैसे से खरीदी गई माना जाना चाहिए।

अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करने के बाद एक महिला को अपना कहने के लिए किसी भी चीज के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है।

अदालत ने कहा कि भले ही गृहिणी द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, अदालतें योगदान को अच्छी तरह से पहचान सकती हैं, और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि जब महिलाओं को उनके बलिदान को पुरस्कृत करने की बात आती है तो उन्हें उचित इंसाफ मिले।

अदालत ने कन्नियन की 2016 में अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ दूसरी अपील का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिससे उसने 1965 में शादी की थी।

दंपति के दो बेटे और एक बेटी थी। उस व्यक्ति ने 1983 से 1994 के बीच सऊदी अरब में नौकरी की।

भारत पहुंचने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी उसकी कमाई से खरीदी गई संपत्तियों पर कब्जा कर रही है, और यह भी आरोप लगाया कि महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।

महिला के निधन के बाद उनके बच्चों ने अपनी मां कंसाला अम्माल के खिलाफ मुकदमा लड़ा। बुजुर्ग महिला ने अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मांगा था।

2015 में एक स्थानीय अदालत ने अम्माल की पांच संपत्तियों और परिसंपत्तियों में से तीन में बराबर हिस्सेदारी के दावे को खारिज कर दिया था।

हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश ने माना कि भले ही विवादित संपत्ति उनके पति ने अपनी बचत से हासिल की थी, लेकिन अम्माल 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की हकदार थीं।

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