द इंडियन व्यू डेस्क : भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें से 6 न्यायिक अधिकारी हैं और तीन अधिवक्ता हैं। इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दीं।
नवनियुक्त न्यायाधीशों की वरिष्ठता उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत हैं।
आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने (i) गणेश राम मीणा, (ii) अनिल कुमार उपमन, (iii) डॉ. नूपुर भाटी, (iv) राजेंद्र प्रकाश सोनी, (v) अशोक कुमार जैन, (vi) योगेंद्र कुमार पुरोहित (vii) भुवन गोयल, (viii) प्रवीर भटनागर और (ix) आशुतोष कुमार को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है।
संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।