नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को राहत दी है। कोर्ट ने 2003 में जेलर को रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से दी गई 7 साल की सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।
मुख्तार पर 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जेलर की शिकायत के मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के बरी करने के बाद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सात साल की कैद की सजा के अलावा 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस अलग-अलग मामलों में पहले ही गिरफ्तार किया गया है। इन दस मामलों में चार मामले गैंगस्टर एक्ट के हैं। मुख्तार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 अप्रैल, 2022 को पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था।