यूपी निकाय चुनाव में हाई कोर्ट ने रद्द किया ओबीसी आरक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को रद्द करते हुए तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के साथ ही प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

 

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह फैसला ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया। हाई कोर्ट ने 87 पेज के अपने फैसले में कहा है कि बिना ट्रिपल सर्वे के भी चुनाव हो सकता है। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए हैं।

 

कोर्ट का फैसला आने के साथ ही चुनाव की तैयारियां तेज हो गयी हैं। जनवरी में चुनाव का अनुमान है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

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