कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 05 लाख तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश मंे ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 05 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही, असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के संचालन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

शासनादेश के अनुसार ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता के लिए, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा 10 एवं उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 के नियम 23 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत/नवीनीकृत सभी कामगार और उनके परिजन, जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया है, इलाज के पात्र होंगे।

‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत स्टेट एजेंसी फाॅर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साची) द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ का क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फाॅर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेेटेड सर्विसेज (साची) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एवं साची के मध्य पृथक से सहमति पत्र तैयार किया जाएगा। योजना के मद में होने वाला व्यय उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर सांची को उपलबध कराया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर आने वाली समस्या/कठिनाई का निवारण उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-3(4) में राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना बनाकर संचालित किये जाने का प्राविधान है। इसके दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

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