मरियम की मांग पर लाहौर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
इस्लामाबाद : पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाए जाने के बारे में पाकिस्तान सरकार को सात दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश लाहौर हाईकोर्ट ने दिया है। लाहौर हाइकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मरियम नवाज की याचिका पर यह निर्देश सोमवार को दिया है। मरियम नवाज ने शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अपना नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक हफ्ते के भीतर फैसला ले।उल्लेखनीय है कि मरियम वर्तमान में चौधरी शुगर मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में बना हुआ है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मरियम को जमानत देने के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी है।