एमसीडी ने बकरीद के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसका पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पशु विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है. इसमें साफ कहा गया है कि जो लोग बकरीद के दिन अपने अपने घरों में बकरों की बलि देते हैं तो उसके अवशेष और खून को सही जगह पर डालें, ताकि वो खून और अवशेष नाले के जरिए यमुना में न मिले और यमुना गन्दी न हो. बिल्कुल यही एडवाइजरी दिल्ली के एक मात्र वैध गाजीपुर बूचड़खाने के लिए भी लागू होती है क्योंकि गाजीपुर बूचड़खाना हर साल बकरीद के मौके पर खुला रहता है और बड़ी संख्या में लोग वहां से मांस खरीद कर ले जाते हैं. इसलिए उस बूचड़खाने में बकरीद के दिन बहुत बड़ी तादाद में बकरे काटे जाते हैं. लेकिन उनके अवशेष और खून को यमुना में अलग अलग माध्यम से प्रवाहित कर दिया जाता है. जिसको लेकर इस बार नार्थ एमसीडी ने सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इस विषय को गंभीरता से न लेने वालों पर एनजीटी और डीपीसीसी के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.