नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के दो आरोपितों को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। प्रदीप कुमार गोयल ने 29 मार्च से 18 जुलाई तक अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने 25 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर गोयल कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी ये रकम जब्त कर ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि गोयल भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करेंगे और अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। गोयल ने याचिका दायर कर कहा था कि जुलाई 2018 में अमेरिका में रह रहे उनके बेटे को पुत्री हुआ। उसके बाद से उन्होंने अपनी पोती को देखा नहीं है। उनके बेटे और बहू अमेरिका में ही नौकरी करते हैं इसलिए यहां आ नहीं सकते हैं।
इसलिए उन्हें अपनी पोती को देखने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी जाए। इस मामले के एक और आरोपित राकेश सक्सेना ने अमेरिका के टेक्सास मेी अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगी थी। अपनी याचिका में सक्सेना ने कहा था कि वे जून 2017 से अपनी बेटी से नहीं मिले हैं। उनकी बेटी टेक्सास में एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। कोर्ट ने सक्सेना को भी 25 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जो रकम जब्त कर ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सक्सेना भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करेंगे और अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 19 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।