महाराष्ट्र में फिर हसीन होगी शाम, डांस बार को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

दे सकते हैं सिर्फ टिप, डांसरों पर उछाल नहीं सकते पैसे

नई दिल्ली : महाराष्ट्र में डांस बार फिर खुल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ने शर्तों में बदलाव करते हुए कहा है कि अश्लील डांस नहीं होंगे। कोर्ट ने डांस एरिया अलग करने की शर्त हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांसरों पर पैसे नहीं उछाले जा सकते हैं। टिप दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल और धार्मिक स्थान से एक किलोमीटर की दूरी की शर्त को अतार्किक कहते हुए कहा कि तर्कसंगत दूरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार सिर्फ शाम 6.30 बजे से रात 11.30 तक ही खुलेंगे। वहां शराब परोसी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार एरिया और ग्राहकों के बीच दीवार नहीं होगी। सरकार ने नियम तय किया था कि बार में 3 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए, जिससे ग्राहक डांस तो देखें मगर उन तक जा न सकें।

कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार सरकार का नहीं बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। कोर्ट ने डांस बार में सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सिकरी ने कहा था कि अब समय बदल गया है। अश्लीलता के भी मायने बदल गए हैं। पहले फिल्मकार लव मेकिंग सीन में दो फूल या दो चिड़ियों को चहचहाते हुए दिखाते थे। 15 मई 2018 को डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट के आदेश से डांस बार पर रोक हट जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार डांस बार के लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही है।

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