भ्रष्टाचार के दो मामलों में नवाज शरीफ को हो सकती है 14 साल की सजा

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में सोमवार को फैसला सुनाएगी। दोषी पाए जाने पर शरीफ को 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के जस्टिस मोहम्मद अरशद मलिक ने पिछले सप्ताह 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी। शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। उम्मीद है कि फैसला सुनाए जाने के दौरान वह अदालत कक्ष में मौजूद रहेंगे।

डॉन के मुताबिक जवाबदेही अदालत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी को भी सोमवार की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय उनके जिनके पास रजिस्ट्रार की अनुमति है। न्यायिक परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई है।

इससे पहले जवाबदेही अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। पिछले सप्ताह जस्टिस ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने और दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

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