एमसीडी में हुए चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी

उन्होंने कहा कि एमसीडी में शुक्रवार को भाजपा ने जो चुनाव कराया, वह गैरकानूनी है। एमसीडी का संचालन संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत किया जाता है। इस कानून में साफ कहा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की बैठक में होगा।

उन्होंने आगे कहा, कॉरपोरेशन की बैठक की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर तय कर सकती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं।

आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराज्यपाल और भाजपा के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा वह चुने हुए मेयर या डिप्टी मेयर की जगह चुनाव में एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है।

आतिशी ने कहा है कि शुक्रवार को भाजपा ने एमसीडी में जो चुनाव कराया है, वह सरासर गैरकानूनी है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही याचिका दाखिल करेंगे।

बता दें कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीते दो दिन से लगातार भाजपा पर हमलावर है। पार्टी के नेता भाजपा पर असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने उपराज्यपाल और पुलिस के साथ मिलकर जबरन यह चुनाव करवाया है जबकि दिल्ली की मेयर ने चुनाव 5 सितंबर को करने की बात की थी।

 

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