कर्नाटक में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़त हो रही है. सिद्धारमैया सरकार ने इस वजह से डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है. सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
कर्नाटक में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी वजह से सिद्धारमैया सरकार एक्शन मोड में आ गई है. प्रदेश सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है. सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों में सरकार ने कहा है कि उन लोगों को दंडित किया जाए, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं. सरकार ने कहा कि जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने में विफल होते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो.
कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में सिद्धारमैया सरकार ने संशोधन भी पेश किए हैं. इसमें लोगों को आदेश दिया गया है कि वे वेक्टर जनित रोगों के प्रति जिम्मेदार हों. संशोधन में तीन श्रेणियां- घरेलू, वाणिज्यिक और निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रावधान है.
सरकार का आदेश नहीं माना तो 2000 रुपये का जुर्माना
सरकार ने आदेश न मानने वाले लोगों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया. शहरी क्षेत्र के घरों के लिए सरकार ने 400 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने 200 रुपये का जुर्माना तय किया है. इसके अलावा, शहरी क्षेत्र के वाणिज्यिक कामों के लिए 100 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र के वाणिज्यिक कामों के लिए 500 रुपये का दंड तय किया गया है. वहीं, शहरी निर्माण क्षेत्रों के मालिकों के खिलाफ 2000 रुपये तो वहीं, ग्रामीण निर्माण क्षेत्रों के मालिकों को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
नियमों के अनुसार, घरेलू इमारतों के मालिकों और अधिभोगियों के मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है. मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को पानी के भंडारण कंटेनरों, नाबदानों या ओवरहेड टैंकों को ढक्कन सहित किसी अन्य चीजों से रोकना जरूरी है.