लखनऊ, 16 मार्च। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शत प्रतिशत फैमिली आईडी कार्ड बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सेवाओं के लाभार्थियों को फैमिली कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही, विभागों को भी शत प्रतिशत फैमिली आईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें खासतौर पर समाज कल्याण, महिला कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के शत प्रतिशत फैमिली आईडी कार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सरकार द्वारा ये भी सुविधा दी जा रही है कि यदि फैमिली आईडी के माध्यम से परिवार के किसी सदस्य का जाति/निवास प्रमाण पत्र जारी होता है तो अन्य सदस्यों के जाति/निवास प्रमाण पत्र सरलता से प्राप्त किए जा सकेंगे।
डीबीटी योजनाओं को फैमिली आईडी से किया जा रहा लिंक
प्रदेश में फैमिली आईडी की शत प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य पोषित समस्त लाभार्थीपरक (डीबीटी) योजनाओं की आधार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है। समस्य योजनाओं, सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं आधार अधिप्रमाणन की अनिवार्यता की जा रही है। वहीं, महत्वपूर्ण लाभार्थीपरक (डीबीटी) योजनाओं के लाभार्थियों की आवेदन के साथ ही फैमिली आईडी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत डीबीटी योजनाओं को फैमिली आईडी के साथ लिंक किया जा रहा है। शासन स्तर से अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लैमिनेटेड फैमिली आईडी कार्ड नवीन आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। वहीं, फैमिली आईडी कार्ड नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को धनराशि भी हस्तांतरित की जा चुकी है।
विभागों के साथ साझा की जा रही सूची
योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कॉलिंग एवं डीपीओ द्वारा सत्यापन कर 32 हजार संभावित लाभार्थियों की पहचान की गई है। इसी तरह राशन कार्ड से वंचित 16 लाख पेंशन धारकों का सत्यापन कर राशन कार्ड से आच्छादित करने के लिए संभावित लाभार्थियों की सूची राशन कार्ड विभाग के साथ साझा की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के 3.37 लाख एकल सदस्य परिवार (वृद्धजन) का सत्यापन कर वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित करने के लिए संभावित लाभार्थियों की सूची विभाग के साथ साझा की गई है। जबकि 50 वर्ष से अधिक आयु के 2.14 लाख एकल सदस्य परिवार (निराश्रित महिला) का सत्यापन कर निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादित करने के लिए संभावित लाभार्थियों की सूची साझा की गई है। इसके अतिरिक्त फैमिली आईडी से राजस्व विभाग की सेवाओं का भी सरलीकरण किया गया है। इसके तहत परिवार से किसी सदस्य का जाति या निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद फैमिली आईडी डेटाबेस के उपयोग से अन्य सदस्यों के जाति या निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान हुई है।
वंचित एवं पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है उद्देश्य
फैमिली आईडीः एक परिवार एक पहचान योजना का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वंचित एवं पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश में निवासित समस्त परिवारों को प्रदान की जा रही योजनाओं को सम्मिलित करते हुए फैमिली ई पासबुक जारी की जा रही है। योजना के लाभार्थी राशनकार्ड धारक के साथ ही गैर राशनकार्ड धारक भी हैं। राशनकार्ड धारकों के लिए उनका राशनकार्ड नंबर ही फैमिली आईडी है। इसके तहत 3.57 करोड़ परिवार और 14.88 करोड़ सदस्य हैं। वहीं गैर राशनकार्ड धारकों के लिए फैमिली आईडी पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें अभी तक कुल 2,26,574 आवेदन प्राप्त हुए हैं।